रूद्रपुर 03 अगस्त- जिलाधिकारी डाॅ0 आशीष  कुमार श्रीवास्तव ने शासन के पत्र का हवाला देते हुये बताया है कि प्रदेश में वर्ग-4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान करते हुये विनियमितीकरण किये जाने का शासनादेष निर्गत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ग- 4 की भूमि के अवैध कब्जों को विनियमित किये जाने एवं वर्ग- 4 के पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेशानुसार अतिक्रमित करते हुये वर्ग- 4 भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकर प्रदान करते हुये विनियमितीकरण की समयावधि 01 वर्ष  किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देष दिये है कि वह शासनादेशानुसार वर्ग-4 भूमि के विनियमितीकरण कार्य को अभियान के रूप मे चलाते हुये में व्यापक प्रचार प्रसार करें तथ पात्रता के अनुसार निर्धारित नजराने की धनराषि जमा करवाकर एवं अन्य औपचारिकताएं पूरी कर सुस्पश्ट आख्या जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिष्चित करें। उन्होंने स्पश्ट किया है कि विनियमितीकरण की प्रक्रिया समयबद्धता के आधर पर पूर्ण कराने एवं शासनादेशानुसार पात्रता का अनुपालन कराने हेतु उप जिलाधिकारी उत्तरदाई होगे। 
  जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक उपयोग में आने वाली भूमि चकमार्ग ,गूल, खलिहान, कब्रिस्तान,षमषानघाट,चारागाह आदि का विनियमितीकरण नही किया जायेगा। यदि इस प्रकार की भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाता है तो उसे पहले खाली कराया जायेगा और तब उस पट्टेदार की अन्य वर्ग -4 की भूमि का विनियमितीकरण किया जायेगा। उन्हांेने बताया कि विनियमितीकरण किये जाने से पूर्व तहसीलदार को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि जिस पट्टेदार  की वर्ग 4 भमि का विनियमित की जा रही है उस पट्टेदार के अधीन भूमि अवैध कब्जे में नही है। उन्होंने बताया कि जिस वर्ग 4 की भूमि का वाद न्यायालय में लम्बित है उसका विनियमितीकरण न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय के अधीन होगा। उन्होने बताया कि वर्ग-4 के भूमि के सिंचित/असिंचित भूमि में क्षेणीवद्ध किया जायेगा तथा भूमि के सिंचित होने पर विनियमितीकरण हेतु निर्धारित सर्किल रेट के 1.5 गुना के आधार पर नजराना लेकर कार्यवाही की जायेगी जबकि असिंचित भूमि की दर निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार होगी। उन्होने वताया कि अनु0जाति,जनजाति,अन्त्योदय तथा बीपीएल वर्ग के व्यक्ति की अपनी भूमि सहित 3.125 एकड तक भूमि का विनियमितीकरण निःषुल्क किया जायेगा। वर्ग-4 के जिन मामलों में विधिक कठिनाईया होगीं या अन्य दावेदारो द्वारा विनियमितीकरण का अनुरोध किया जायेगा ऐसे मामलों को परीक्षणोपरान्त निर्णय हेतु षासन को सन्दर्भित किया जायेगा। उन्होने वताया कि वर्ग-4 की भूमि पर अनाधिकृत रूप से काबिज जो पट्टेदार योजना का लाभ प्राप्त कर विनियमितीकरण नही करायेगें उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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