रूद्रपुर 08 सितम्बर - अंतराष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर जिला सेवा विधिक प्राधिकरण के तत्वाधान में तहसील गदरपुर के दोपुलिया रोशनपुर स्थित सर्व इण्डिया इण्टर काॅलेज में निःशुल्क  विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। षिविर में सचिव जिला सेवा प्राधिकण अरुण बोहरा द्वारा 06 से 14 साल की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार, दुपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनने की अनिवार्यता तथा वाहन की आरसी, बीमा व अपना डीएल बैध रखने के साथ ही बिजली, पानी की बचत करने एवं अन्न बर्बाद न करने केे बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अलावा पैनल अधिवक्ता सुधीर कुमार व दलजीत सिंह द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 के तहत एससी,एसअी,ओबीसी, विकलांग एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए सरकारी एवं निजि विद्यालयों में आरक्षित सीटों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि शिक्षा का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक 06 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पाने का अधिकार दिया गया है। इस अवसर पर प्राधिकरण द्वारा कानूनी ज्ञान माला पुस्तकों का वितरण भी किया गया। 
 
    इस अवसर पर बाजपुर स्थित एनजीओ सर्वेन्ट आॅफ इण्डिया सोसायटी के पीके द्विवेदी व रोहित द्विवेदी, कानूनगो इमाम बख्श   व क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी।
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