Important Notice By Commercial Tax Department
अगर आप व्यापार करते हैं और माल इधर से उधर भेजते मंगवाते हैं तो आपके लिए यह बहुत काम की खबर है।
सरकार के कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा आज एक सर्कुलर जारी करके सूचना जारी की है एवं न सभी एसोसिएशन्स से अपील भी की है कि वह अपने अपने क्षेत्र में. व्यापारियों को बताएं कि 1 9 2017 से वाहनों की चेकिंग का सिलसिला जीएसटी के संबंध में शुरू होने जा रहा है इस जांच में यदि कोई व्यापारी बिना बिल के माल ले जाता पकड़ा गया तो उस पर ₹10000 अथवा जो माल पर टैक्स बनता है उसके 100% के बराबर पैनल्टी लगाने का प्रावधान है।जो भी ज्यादा होगा 10000 या फिर पेनलटी कर के बराबर वह भरनी होगी ।
साथ ही यह भी सूचना दी गई है कि यदि कोई व्यापारी टैक्स इनवॉइस नहीं काटते हुए पाया जाता है अथवा टैक्स इनवॉइस जारी नहीं करता है तो उस पर ₹25000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है .
अतः इस संबंध में सभी व्यापारी भाइयों को आगाह किया जाता है कृपया करके अपने प्रतिष्ठान पर टैक्स इनवॉइस ठीक से काटने की व्यवस्था रखें और माल के आवागमन के संबंध में माल के साथ बिल का होना सुनिश्चित करें।
ये मेसेज सोशल मिडिया से प्राप्त हुआ है। उपयोगी जानकारी होने के कारण इसे हमने पोर्टल पर प्रकाशित किया है। मेसेज की सत्यता के लिए आप विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
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